कुंदा थाना क्षेत्र के दो मामलों में तीन दोषियों पर कोर्ट का सख्त फैसला, 2.40 लाख का जुर्माना भी लगा
चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू साव की अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। एक आरोपी को 14 वर्ष, दूसरे को 6 वर्ष तथा डोडा तस्करी के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने तीनों पर कुल 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चतरा। कुंदा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू साव की अदालत ने तीन दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने अफीम तस्करी के एक मामले में एक आरोपी को 14 वर्ष, दूसरे आरोपी को 6 वर्ष तथा डोडा तस्करी के मामले में दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। तीनों पर कुल 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कुंदा थाना कांड संख्या 22/21 में असेदेरी गांव निवासी रामविलास गंझू के खिलाफ अफीम तस्करी का मामला दर्ज था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 किलो 30 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 वर्ष के कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी मामले में मनजीत गंझू के पास से 1 किलो 726 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। अदालत ने उसे दोषी पाते हुए 6 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरे मामले, कुंदा थाना कांड संख्या 27/22 में दशरथ गंझू के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 29 किलो 200 ग्राम डोडा बरामद किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अमित श्रीवास्तव ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से संजय सिंह और पीके सिन्हा ने पैरवी की।

